Last Updated at : Thursday, 25/May/2023 09:18 PM
नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा की शिव नाडर यूनिवर्सिटी में छात्रा की हत्या और आरोपी छात्र की सुसाइड के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है. मृतक छात्रा के पिता ने बीते गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और एक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाने में छात्रा के पिता की शिकायत पर दो और लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. यूनिवर्सिटी ने इस मामले में कहा कि हर संभव तरीके से हालात से निपटने में मदद करने के लिए सबकुछ किया था.
पुलिस ने बताया था कि बीती 18 मई को यूनिवर्सिटी परिसर में सोशियोलॉजी थर्ड ईयर की छात्रा को उसके ही क्लासमेट ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसने बाद में अपने हॉस्टल में जाकर सुसाइड कर लिया.
पानी में पेशाब मिलाकर लगाया पोछा
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों एक साल तक रिलेशनशिप में था और बाद में खत्म हो गया था. पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की थी कि शूटर ने कैंपस के अंदर लाई गई देशी पिस्तौल कहां से खरीदी थी. वहीं बीते गुरुवार को छात्रा के पिता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसकी मौत एक षड़यंत्र है.
छात्रा के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर
शिकायत में मृत छात्रा के पिता ने दावा किया कि आरोपी मेरी बेटी को परेशान कर रहे थे और उस पर अनैतिक, गलत कामों के लिए दबाव बना रहे थे. इस संबंध में मेरी बेटी ने मुझे सूचित किया था और मैंने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी सूचना दी थी, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी ने मेरी बेटी की हत्या कर दी.
पिता का दावा- साजिश के तहत हुई हत्या
मेरी बेटी के हत्यारे ने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने मेरी बेटी की 'हत्या' का जिक्र किया है. उसने वीडियो में विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी, एक छात्र और कानपुर के एक व्यक्ति के बारे में भी बात की थी.
छात्रा के पिता ने कहा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मेरी बेटी को साजिश के तहत मार डाला गया था. विश्वविद्यालय द्वारा मामले में कोई समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करना भी इसका एक कारण है. उन्होंने दोषी व्यक्तियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की.
पुलिस ने इस मामले में क्या कहा?
वहीं एसीपी ग्रेटर नोएडा सार्थक सेंगर ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354D (पीछा करना), 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले से जुड़े सभी पहलुओ की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान
विश्वविद्यालय ने बयान जारी कर बताया, “विश्वविद्यालय को 14 मार्च, 2023 को महिला छात्र से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें उसने बताया कि वह दो साल से आरोपी के साथ रिश्ते में थी और अब उसने अलग होने का फैसला किया है. हालांकि, आरोपी अलग होने को तैयार नहीं था. वह चाहती थी कि आरोपी उसके या उसके परिवार तक न पहुंचे. वह नहीं चाहती थी कि इसे औपचारिक शिकायत के तौर पर आगे बढ़ाया जाए.